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Delhi Weekend Curfew Guidelines: कर्फ्यू में क्या है नियम, बाहर निकल पाएंगे या नहीं, जाने सभी उत्तर

Delhi Weekend Curfew Guidelines: कर्फ्यू में क्या है नियम, बाहर निकल पाएंगे या नहीं, जाने सभी उत्तर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। ऐसे में आज से देश की राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। आपको बता दे नए ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को राजधानी में कोरोना के 15,097 नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 15 फीसदी के पार पहुंच गया। इसी बीच आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जानिए वीकेंड कर्फ्यू में क्या है बहार जाने के नियम-नाइट कर्फ्यू था तो वीकेंड कर्फ्यू क्यों?
दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया।

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या होगा?

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ-जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं।

ट्रेन-बस-फ्लाइट है तो निकल सकते हैं?

अगर आपकी ट्रेन, बस या फ्लाइट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी वक्त की है तो आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट जा सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है। दूसरे राज्य जाने वाले यात्रियों को रोकटोक नहीं होगी।

NCR में रहते हैं तो क्या दिल्ली जा सकते हैं?

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है तो इसका असर राजधानी से सटे इलाकों में भी दिखेगा। एनसीआर में रहते हैं तो भी दिल्ली जाने पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो बिना वजह दिल्ली नहीं जा सकते। हां, अगर जरूरी सेवा से जुड़े हैं या कोई वाजिब कारण है तो जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज और आईडी कार्ड होना जरूरी है।

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन्हें बाहर निकलने की इजाजत होगी?

जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को वैलिड आईडी कार्ड के साथ घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी घर से निकलने की इजाजत होगी। जज और कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी, कोर्ट से जुड़े स्टाफ के साथ-साथ वकील को कार्ड दिखाना होगा। किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोग भी निकल सकते हैं। इसके लिए वैध दस्तावेज दिखाना होगा। सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स स्टाफ को आने-जाने की इजाजत होगी। फार्मेसी चलाने वाले, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को आईडी दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी।

एग्जाम के लिए घर से निकल सकते हैं?

अगर आपका एग्जाम है तो आप घर से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आईडी कार्ड और वैध दस्तावेज होना जरूरी है। साथ ही एग्जाम ड्यूटी में शामिल लोग भी आ-जा सकते हैं।

बाजार खुलेंगे या नहीं?

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक भी जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।

मेट्रो सर्विस जारी रहेगी या बंद हो जाएगी?

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सर्विस चालू रहेगी। डीडीएम की ओर से वीकेंड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। इस अवधि के दौरान, मेट्रो सेवाएं येलो लाइन (यानी हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) और ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर -21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/ वैशाली) पर 15 मिनट पर उपलब्ध होंगी। बाकी अन्य लाइन्स पर मेट्रो ट्रेन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट की अवधि पर उपलब्ध रहेंगी। मेट्रो के लिए सरकार ने जो पहले 50% सिटिंग कैपेसिटी अलाउ की थी, उसे हटा दिया गया है। अब मेट्रो में फिर से 100% सिटिंग कैपेसिटी अलाउ कर दी गई है। हालांकि, कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद सोमवार से शुक्रवार के बीच में मेट्रो सेवाएं मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार, हमेशा की ही तरह उपलब्ध रहेंगी।

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