Indian Railway : दिवाली का त्योहार करीब है, और लाखों लोग अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में रेलवे से यात्रा करने वालों को नए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कई नियम लागू किए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किन वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने पर मनाही ?
अगर आप ट्रेन(Indian Railway) में पटाखे, फुलझड़ी या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने की सोच रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा करना न केवल खतरनाक है, बल्कि इसके लिए आपको रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम यात्रियों और ट्रेन के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं।
यात्रा के दौरान कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इनमें स्टोव, गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, बदबूदार पदार्थ, गीली खाल या चमड़ा, तेल या ग्रीस से भरे पैकेज शामिल हैं। साथ ही, वे वस्तुएं जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं, उन्हें भी ट्रेन में ले जाने पर रोक है। हालांकि, यात्री 20 किलो तक घी टिन के डिब्बे में सही तरीके से पैक करके ले जा सकते हैं।
उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान
अगर कोई यात्री उपरोक्त वस्तुओं में से किसी को लेकर यात्रा करता है, तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत, ऐसे मामलों में 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की सजा हो सकती है।रेलवे ने यात्रियों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है।
इस वीडियो में एक यात्री को पटाखे लेकर ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरा यात्री उसे टोकता है और बताता है कि ट्रेन में ऐसी वस्तुएं ले जाना अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह वीडियो यात्रियों को नियमों का पालन करने के महत्व को समझाने का एक सराहनीय प्रयास है।