New Voter Registration Update: अगर आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन Form-6 भरने वाले आवेदकों को अपने माता-पिता या दादा-दादी से जुड़े पुराने SIR (Special Intensive Revision) वोटर रिकॉर्ड की जानकारी से जुड़ा नया डिक्लेरेशन भरना होगा। हालांकि, यह नियम फिलहाल केवल ऑनलाइन आवेदन करने वालों पर लागू किया गया है। जो लोग ऑफलाइन Form-6 जमा करेंगे, उनकी प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।
क्या है नया नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने 11 जुलाई को अपने ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन Form-6 में नया डिक्लेरेशन जोड़ा है। Form-6 का इस्तेमाल वे नागरिक करते हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट से हट गया है और वे दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें भी यही फॉर्म भरना होता है। नए बदलाव के तहत आवेदक को फॉर्म में दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी सही तरीके से भरनी होगी।
तीन विकल्पों में चुनें
नए डिक्लेरेशन में आवेदक को यह बताना होगा कि क्या उसका नाम पहले की SIR प्रक्रिया में वोटर सूची में शामिल था या नहीं। दूसरा विकल्प उन लोगों के लिए है, जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पहले की वोटर सूची में दर्ज था। यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति लागू नहीं होती, तो तीसरा विकल्प चुनना होगा। पहले और दूसरे विकल्प का चयन करने पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र (बूथ) और पुराने वोटर रिकॉर्ड से जुड़ा सीरियल नंबर भी भरना होगा। यह सीरियल नंबर पहले हुई SIR प्रक्रिया के दौरान जारी किया गया था। जिन लोगों के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, वे तीसरा विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं।
क्यों हो रहा बदलाव
पिछले साल हुई SIR प्रक्रिया के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर सूची से हटाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 10 राज्यों में 5.58 करोड़ से अधिक नाम सूची से बाहर हुए। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि जिन परिवारों के पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके नए वोटरों का पंजीकरण कैसे होगा। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में अतिरिक्त जानकारी मांगने का विकल्प जोड़ा है। हालांकि, जिन लोगों के पास पुराने रिकॉर्ड नहीं हैं, उनके लिए भी अलग विकल्प रखा गया है ताकि आवेदन प्रक्रिया प्रभावित न हो।
आवेदन से पहले रखें ध्यान
यदि आप पहली बार वोटर आईडी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो पहले अपने परिवार के पुराने वोटर कार्ड, EPIC नंबर या विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करें। इससे ऑनलाइन आवेदन भरना आसान होगा। अगर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म में दिए गए तीसरे विकल्प का चयन करके भी आवेदन किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सावधानी से भरें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
