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टैक्स स्लैब में नहीं मिली छूट, क्र‍िप्‍टो करेंसी में घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स

Union Budget 2022: टैक्स स्लैब में नहीं मिली छूट, क्र‍िप्‍टो करेंसी में घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स

नई दिल्ली: बजट में टैक्स संबंधी घोषणाओं पर सभी की नजर रहती है। वित्त मंत्री ने कार्पोरेट टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब तक 1 करोड़ की कमाई पर कार्पोरेट टैक्स लगता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दी गई है। साथ ही कार्पोरेट टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है। वहीं सरचार्ज भी 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स छूट बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा, कंपनियों का रेजॉल्यूशन 2 साल से घटाकर 6 माह किया गया है। इसी तरह पेपरलेस ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। टैक्स संबंधी एक और बड़ा ऐलान यह है कि क्र‍िप्‍टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।

वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। ऐसे उपहार पर प्राप्तकर्ता को टैक्स का भुगतान करना होगा।

टैक्स पर बड़े ऐलान

डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी
क्रिप्टो की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा
वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर सकेंगे
इनकम टैक्स में बड़े सुधार होंगे

ITR गड़बड़ी के लिए 2 साल सुधार का मौका
सहकारी समितियों के लिए टैक्स दर घटाया गया
कॉर्पोरेट टैक्स 18 फीसदी से 15 फीसदी हुआ।

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