नई दिल्ली: दिल्ली एयरपोर्ट पर वन हैंड बैग नियम लागू हो गया है। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक CISF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की ओर से हर यात्री को ‘केबिन लगेज’ के रूप में केवल एक हैंड बैग ले जाने की अनुमति है। हालांकि इसमें महिलाओं के हैंडबैग, ओवरकोट, गलीचा या कंबल, कैमरा, रीडिंग मटेरियल्स, छाता, वॉकिंग स्टिक और शिशु आहार और बच्चे की बास्केट बशर्ते उसमें बच्चा हो शामिल है।
इसके अलावा फोल्डेबल व्हीलचेयर, गिफ्ट आइटम और लैपटॉप बैग को छूट दी गई है। यह नियम लागू करने के पीछे कहा गया है कि 2-3 हैंड बैग ले जाने वाले यात्री सिक्योरिटी पॉइंट पर भीड़ बढ़ाते हैं, जिससे सभी को असुविधा होती थी।