PAN Card : हाल ही में सरकार ने पैन 2.0 स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पैन और टैन कार्ड जारी करने और उनके प्रबंधन को और अधिक आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। इस योजना के तहत डुप्लीकेट पैन कार्ड की समस्या को समाप्त करना और फर्जीवाड़े को रोकना प्रमुख लक्ष्य है। पैन कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के चलते, सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पैन 2.0 के माध्यम से सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
क्या है डुप्लीकेट PAN Card रखने का खतरा?
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो इसे तुरंत निष्क्रिय करवाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग की जांच में फंसने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पैन 2.0 तकनीक के जरिए डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान करना और इस प्रवृत्ति को रोकना अब संभव होगा।
डुप्लीकेट PAN Card सरेंडर कैसे करें?
यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो इसे सरेंडर करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप NSDL या UTIITSL जैसे पैन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं। सरेंडर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका वैध पैन कार्ड आधार से लिंक हो और बैंक खातों, निवेशों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड में अपडेट हो। यदि आपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आपको ₹10,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
सरकार का मुख्य फोकस डुप्लीकेट पैन कार्ड को पूरी तरह खत्म करना और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही पैन कार्ड सुनिश्चित करना है।