Rahul Gandhi In trouble: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने 2022 में राहुल गांधी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए मौखिक रूप से सलाह दी कि वे इस मामले में आगे की राहत के लिए सेशन कोर्ट का रुख करें। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में फिर से हलचल मच गई है।
हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, सेशन कोर्ट का रुख करने की सलाह
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सावरकर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है और उसी का सहारा लेना उचित होगा।
यह मामला तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2022 में एक सार्वजनिक भाषण में वीडी सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर पांडे ने लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
सेशन कोर्ट ने परिवाद को माना योग्य, फिर से खुली सुनवाई की राह
हालांकि, एसीजेएम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद परिवाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नृपेंद्र पांडे ने सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता को नज़रअंदाज़ किया है।
इसके बाद सेशन कोर्ट ने मामला दोबारा एसीजेएम कोर्ट को सौंपते हुए राहुल गांधी को 13 दिसंबर 2024 को तलब करने का आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
राजनीतिक नज़रिए से भी अहम मामला
यह मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकता है। वे पहले भी कई मानहानि मामलों का सामना कर चुके हैं और यह केस उनके विरोधियों को एक और मौका देता है।
सावरकर के समर्थक राहुल गांधी पर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यह मुकदमा एक राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद Rahul Gandhi की छवि को नुकसान पहुंचाना है।
फिलहाल, Rahul Gandhi को इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी। आने वाले दिनों में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ सकता है, क्योंकि इसकी अगली सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में होनी है।