SIR Form Mistakes:देशभर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान ने लोगों को अपने वोटर रिकॉर्ड ठीक करने का मौका दिया है। BLO घर-घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन इन्हें भरते समय सबसे ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। कई लोग जल्दी में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जो भविष्य में बड़ी कानूनी दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। यदि आपने भी फॉर्म भरते समय पता गलत लिख दिया, दो जगह फॉर्म जमा कर दिया या कोई जानकारी दो बार दे दी, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
दो जगह SIR फॉर्म जमा करना सीधे अपराध
सबसे बड़ी गलती जो सामने आ रही है, वह है—दो अलग-अलग पते पर SIR फॉर्म जमा कर देना। कई लोग अपने पुराने और नए दोनों पते पर फॉर्म भर देते हैं। यदि दोनों फॉर्म BLO द्वारा सिस्टम में अपलोड हो गए, तो आपकी एंट्री दो जगह दर्ज हो जाएगी। यह Representation of the People Act के तहत अपराध है और इसमें एक साल की जेल के साथ जुर्माना भी लग सकता है।
हालांकि राहत यह है कि यदि आप समय रहते सुधार कर लें, तो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होती।
कैसे बचें सजा से, फॉर्म कैंसिल करवाना ही समाधान
यदि आपके द्वारा दो लोकेशन पर फॉर्म जमा हो गया है, तो घबराएं नहीं। तुरंत अपने BLO से संपर्क करें और बताएं कि गलती से डुप्लीकेट फॉर्म जमा हो गया है। इसके लिए आपको Form 7 भरकर देना होगा। इससे एक गलत रिकॉर्ड पूरी तरह रद्द हो जाएगा और आपका नाम केवल सही जगह पर ही रहेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, सुधार समय पर कर देने से कोई सजा नहीं होती।
फॉर्म भरते समय इन गलतियों से जरूर बचें
नाम में गलती:
वोटर आईडी, आधार और फॉर्म में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए।
गलत पता:
दर्ज पता आपके पहचान पत्रों से मेल खाना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
मोबाइल नंबर लिंक न होना:
मोबाइल नंबर EPIC से लिंक न हो तो OTP वेरिफिकेशन संभव नहीं होगा।
EPIC नंबर में गलती:
एक अंक गलत होने पर फॉर्म सबमिट नहीं होता।
पुरानी सूची न जांचना:
2003 की वोटर सूची में नाम जांचना जरूरी है, नहीं तो गलत कॉलम भरने की गलती हो सकती है।
गलत दस्तावेज:
धुंधली फोटो या गलत आधार की कॉपी से फॉर्म अस्वीकार हो सकता है।
ऑनलाइन-ऑफलाइन जानकारी में अंतर:
दोनों जगह अलग जानकारी देने पर एंट्री रिजेक्ट हो जाती है।
गलत फोटो:
सफेद बैकग्राउंड और साफ चेहरा जरूरी है।
गलत जिला या विधानसभा चयन:
गलत क्षेत्र चुनने पर फॉर्म दूसरी जगह चला जाता है।
समय पर फॉर्म जमा न करना:
निर्धारित तारीख के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाता।
दो वोटर ID रखना भी अपराध
दो वोटर कार्ड रखना Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के अनुसार अपराध है। इसमें छह महीने की जेल, 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाने के लिए www.nvsp.in पर जाकर Form 7 भरें या BLO को ऑफलाइन फॉर्म जमा करें।










