Supreme Court: नसबंदी-टीकाकरण के बाद आवारा कुत्ते वापस छोड़े जाएंगे, हर इलाके में तय होगी खाना खिलाने की जगह

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रखने के अपने आदेश में संशोधन किया। अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जा सकेगा, लेकिन आक्रामक या रोगग्रस्त कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा।

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Supreme Court stray dogs national policy: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ा जा सकेगा, लेकिन रेबीज या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक लगाई है और हर इलाके में एक निर्धारित स्थान बनाने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों और एनजीओ पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश के साथ राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

पिछले आदेश में संशोधन

खाना खिलाने पर नियंत्रण

कुत्तों की पकड़ और शेल्टर होम व्यवस्था

हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र

कुत्तों को गोद लेने की सुविधा

राष्ट्रीय नीति की दिशा

आलोचना और चुनौतियां

Supreme Court का यह आदेश आवारा कुत्तों की समस्या को मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह पूरे देश के लिए लागू होगा और राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

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