Toll Tax : भारत के हर राज्य में बड़ी संख्या में टोल प्लाजा मौजूद हैं। वर्तमान में देशभर में करीब 1063 टोल प्लाजा सक्रिय हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ पिछले पांच वर्षों में ही 400 से अधिक नए टोल प्लाजा बनाए जा चुके हैं। जब कोई व्यक्ति अपने तीन या चार पहिया वाहन से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करता है, तो उसे टोल टैक्स देना होता है।
फास्टैग के आने से हुई आसानी
पहले टोल टैक्स मैन्युअल रूप से भुगतान किया जाता था, लेकिन अब फास्टैग के आने से यह प्रक्रिया काफी आसान और तेज़ हो गई है। आमतौर पर कुछ विशेष पदों पर बैठे लोगों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आम नागरिकों को भी टोल प्लाजा पर मुफ्त एंट्री की सुविधा मिलती है? चलिए जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और इसके पीछे क्या नियम हैं।
इन लोगों को नहीं देना होता टोल टैक्स
हर दिन टोल प्लाज़ाओं से करोड़ों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल वसूली से जुड़े कई नियम बनाए हैं। इन्हीं में से एक खास नियम रुकने के समय से जुड़ा है। अगर कोई गाड़ी टोल प्लाजा पर तय सीमा से ज्यादा समय तक रुक जाती है, तो उस स्थिति में वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं देना होता। यह नियम साल 2021 में लागू किया गया था।
यह भी पढ़ें : अब एयरपोर्ट पर नहीं होगा बैग खोने का डर, मोबाइल बताएगा सामान की लोकेशन…
यानी अगर टोल पर अत्यधिक भीड़ या देरी के कारण आपका वाहन लंबे समय तक रोका जाता है, तो आप फ्री एंट्री के हकदार हो सकते हैं। इस नियम का मकसद यात्रियों को बेवजह की देरी से बचाना और टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। ऐसे में अगर अगली बार आप टोल पर फंस जाएं, तो इस नियम की जानकारी आपके काम आ सकती है।