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Noida एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में ऊंची इमारतों पर रोक: अब बिना एनओसी नहीं होगा निर्माण

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए यह सख्त नियम लागू किया गया है। प्राधिकरण का यह कदम न सिर्फ नियमों को मजबूत करेगा, बल्कि अवैध निर्माणों पर भी नकेल कसेगा।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
July 15, 2025
in TOP NEWS, नोएडा
Noida
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Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ढाई मंजिल (लगभग 9 मीटर) से ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यमुना प्राधिकरण और प्रशासन अब इस दायरे में आने वाले गांवों और इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सूचित करेंगे कि किसी भी नए निर्माण से पहले प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई मानकों के तहत लिया गया है। किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत गिराया जाएगा। इसका मकसद उड़ान संचालन और नेविगेशन सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Noida

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अब बिना एनओसी नहीं मिलेगा नक्शा

Noida इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में बनने वाली सभी इमारतों के लिए पहले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। यह नियम यीडा (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) के सभी सेक्टरों और गांवों पर भी लागू रहेगा। यहां तक कि अगर कोई निर्माण ग्रामीण आबादी क्षेत्र में भी होता है, तो उसकी मंजूरी तभी मिलेगी जब एनओसी जारी की जाएगी।

ढाई मंजिल से ऊंचे निर्माण पर रहेगा प्रतिबंध

सीईओ किरन जैन की ओर से पहले ही सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। अब जिलाधिकारी मनीष वर्मा के निर्देश पर मुनादी कराकर लोगों को इस नियम की जानकारी दी जाएगी। मुनादी के दौरान स्पष्ट किया जाएगा कि ढाई मंजिल से ऊंचा कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं हो सकता। अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया, तो ऐसे निर्माण को अवैध मानते हुए तत्काल तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

उड़ान संचालन में न हो बाधा, यही है उद्देश्य

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, Noida एयरपोर्ट के संचालन और नेविगेशन सिस्टम को किसी भी तरह की बाधा से बचाना जरूरी है। इसलिए ऊंचाई की सीमाएं तय की गई हैं। यह केवल नियामकीय औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध विमानों की सुरक्षा से है। निर्माणकर्ताओं को अब एयरपोर्ट के मानकों के अनुसार ही नक्शा पास कराना होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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Tags: Noida
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Mayank Yadav

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