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श्री कृष्ण जन्मभूमी मामले की सुनवाई के दिन नहीं पेश हुआ मुस्लिम पक्ष, कोर्ट ने दिया ये कड़ा आदेश

Mathura: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दिन नहीं पेश हुआ मुस्लिम पक्ष, कोर्ट ने दिया ये कड़ा आदेश

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के केस की सुनवाई में सुन्नी सेट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके चलते अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजे जाने के लिए निर्देश दिए हैं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में शाही ईदगाह को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। शाही ईदगाह ने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए जवाब देने से इंकार कर दिया। सिविल जज सीनियर चिवीजन ने दोनों केंस में आठ दिसंबर तारीख तय की है।

आपको बता दें कि, बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के केस में 7 रुल 11 पर सुनवाई शुरु होनी थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर न होने से सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकार ने बताया कि अदालत ने उन्हें बोर्ड को नोटिस भेजने के निर्देश दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेवाला ने बतायाकि उन्होंने अदालत में शाही ईदगाह पक्ष से जवाब देने के लिए कहा। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है। जानकारी रहे महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन पर दावा करते हुए वहां से शाही ईदगाह को हटाने की मांग की है।

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