Delhi Traffic Lok Adalat: दिल्ली में पुराने ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) के मार्गदर्शन में 12 जुलाई 2026 को स्पेशल ट्रैफिक लोक अदालत आयोजित करने का फैसला किया है। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा।
इन 7 अदालतों में होगी सुनवाई
स्पेशल लोक अदालत का आयोजन पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा। वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कोर्ट का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन टोकन लेकर निर्धारित समय पर पहुंच सकते हैं।
6 जुलाई से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग
लोक अदालत में शामिल होने के लिए 6 जुलाई सुबह 10 बजे से ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएंगे। नोटिस डाउनलोड करते समय कोर्ट और समय चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रतिदिन केवल 50,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। कुल मिलाकर 2 लाख नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद टोकन उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए इच्छुक लोगों को समय रहते आवेदन करना होगा।
किन चालानों का होगा निपटारा?
लोक अदालत में केवल 31 मार्च 2026 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वर्चुअल कोर्ट में भेजे गए कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। इनमें तेज रफ्तार से वाहन चलाना, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना जैसे सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े चालान शामिल हैं।
समय रहते उठाएं मौका
यदि आपका कोई पुराना ट्रैफिक चालान लंबित है, तो यह उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाने का अच्छा अवसर है। समय पर ऑनलाइन टोकन बुक कराकर निर्धारित अदालत में पहुंचने से लंबित चालानों का समाधान आसानी से कराया जा सकता है।
