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ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक लगाई रोक,

ज्ञानवापी में जारी ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश

यूपी के वाराणसी में जारी ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्टमें याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में चल रहे ASI के सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आप हाईकोर्ट जाएं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई  से कह सकते हैं कि तब तक यथास्थिति रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि सर्वे पर रोक ही लगा दी जाए. सीजेआई ने कहा कि हम ASI को निर्देश दे सकते हैं कि फिलहाल कोई खुदाई न हो।

मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा?

आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जब इसी तरह के मामले में पहले ही ASI सर्वे के आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में ASI सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष मे कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? 15 वी शताब्दी से ये स्थान मस्जिद रहा है।

जानिए क्या है पूरा मामला

पांच हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिव मंदिर के प्रमाण हैं, इसीलिए यहां का सर्वे कराया जाना चाहिए। इस विवाद की शुरूआत 18 अगस्त 2021 को हुई थी। इससे पहले भी कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई तस्वीरों ने विवाग खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों को लेकर हिंदी पक्ष ने दावा करते हुए कहा कि ये मंदिर में बनी कलाकृतियां हैं। इसी बीच मस्जिद के वजूखाने से एक शिवलिंग की तस्वीर भी सामने आई जिसे लेकर असली विवाद शुरू हुआ।

वजूखाने पर कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने दलील दी की ये एक प्राचीन शिवलिंग है, जिसे मंदिर में बनाया गया था। जैसे ही यह विवाद बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस जगह जाने पर रोक लग गई। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद उन्हें पूरी तरह सौंप दी जाए। साथ ही यहां पर जल्द से जल्द पूजा की व्यवस्था भी की जाए. इतना ही नहीं हिंदू पक्ष ये भी चाहता है कि यहां मुस्लिमों का प्रवेश बंद कर दिया जाए।

वहीं आज यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का ASI ने सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 30 सदस्यों की टीम द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। ASI को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी है। शनिवार, 22 जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।

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