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आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव बरी

आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव बरी

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वकील सुरेंद्र शर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेन्द्र यादव को दोषमुक्त करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने ये फैसला सुनाया।

वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और चुनावों में हिस्सा लेने को कहा। शर्मा का कहना था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश थे। शर्मा ने दावा किया था कि 14 अक्टूबर, 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।

सुरेंद्र शर्मा को पहले शाहदरा विधानसभा से आम आदमी का टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया। इन तीनों से जब टिकट काटने की वजहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते टिकट नहीं दिया जा सकता। तीनों के इन्हीं बयानों के खिलाफ सुरेंद्र शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सुरेंद्र शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करते थे।

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