Kisan Aandolan : किसान आंदोलन पर दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानिए क्या कहा

Kisan Aandolan : किसान आंदोलन पर दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने Kisan Aandolan को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर पर यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया कि इससे जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है।

प्रदर्शन की मांग को लेकर याचिका दायर

गौरतलब है कि किसान द्वारा दिल्ली में Kisan Aandolan को लेकर याचिका में गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि किसानों को दिल्ली जाने और प्रदर्शन करने से रोका न जाए और उनकी मांगों पर विचार किया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार मानवीय व्यवहार करें। यह उनका अधिकार है। याचिका में स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा रास्ते में खड़े किए गए अवरोधों को हटाने की बात भी कही गई है। इसके साथ प्रदर्शकारी किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग की जांच, कार्रवाई में घायल और मारे गए किसानों के परिवार को उचित मुआवजा, आदि की मांग की गई।

ये भी पढ़ें; सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की PM ने की सराहना, कहा सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा होगा

कोर्ट ने लगाई फटकार

मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कहा कि ये गंभीर मामला है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आप याचिका दाखिल नहीं कर सकते। कोर्ट ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में एक संजीदा मामले में पब्लिसिटी स्टंट के लिए याचिका दायर करना उचित नही है। हालांकि कोर्ट के सख्त रवैये के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस ली।

Exit mobile version