सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं लगा सकते देशभर में बुलडोजर चलने पर रोक

DELHI : जहांगीरपुरी में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी द्वारा की गई कार्रवाई पर गुरुवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति को बरकरार रखा है. मामले पर सुनवाई अब दो हफ्ते बाद की जाएगी. मतलब दो हफ्ते तक अब एमसीडी अतिक्रमण को हटाने का काम नहीं कर सकती. जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ पैरवी कर रहे दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा देशभर के कई राज्यों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है और एक ख़ास समुदाय के घरों को निशाना बनाया जा रहा है. लोग जेल में बंद हैं और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है. कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाने पर देशभर में रोक लगनी चाहिए. जिसपर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि हम पूरे देश के लिए इस तरह का आदेश नहीं जारी कर सकते. कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने का काम बुलडोजर से ही किया जाता है ऐसे में पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. इसका मतलब साफ़ है कि ये आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी इलाके के लिए ही लागू है. इस फैसले का एमपी, यूपी या किसी और राज्य में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा

(BY: ADITI VISHWAKARMA)


	
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