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Supreme Court: नसबंदी-टीकाकरण के बाद आवारा कुत्ते वापस छोड़े जाएंगे, हर इलाके में तय होगी खाना खिलाने की जगह

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रखने के अपने आदेश में संशोधन किया। अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जा सकेगा, लेकिन आक्रामक या रोगग्रस्त कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा।

by Mayank Yadav
August 22, 2025
in Breaking, Latest News, राष्ट्रीय
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Supreme Court
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Supreme Court stray dogs national policy: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ा जा सकेगा, लेकिन रेबीज या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक लगाई है और हर इलाके में एक निर्धारित स्थान बनाने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों और एनजीओ पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश के साथ राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

#WATCH | Over SC order on stray dogs in Delhi-NCR, Supreme Court lawyer and petitioner Nanita Sharma says, "This is a balanced order. The court has involved all states in this case. All matters regarding dog issues pending in all courts in all states will be brought under one.… pic.twitter.com/4fm0VtsLdX

— ANI (@ANI) August 22, 2025

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पिछले आदेश में संशोधन

  • 11 अगस्त 2025 के Supreme Court आदेश में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश था।
  • 22 अगस्त 2025 के संशोधित आदेश में टीकाकरण और नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जा सकेगा।
  • आक्रामक या रोगग्रस्त कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।

खाना खिलाने पर नियंत्रण

  • सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं देना होगा।
  • प्रत्येक इलाके में कुत्तों के लिए एक निश्चित जगह तय की जाएगी।
  • आक्रामक व्यवहार को रोकने के लिए मांसाहारी भोजन देने से परहेज करने का निर्देश।

कुत्तों की पकड़ और शेल्टर होम व्यवस्था

  • दिल्ली सरकार और नगर निगम को कुत्तों को पकड़ने और शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  • शेल्टर होम में नसबंदी, टीकाकरण और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना: व्यक्ति ₹25,000, एनजीओ ₹2,00,000।

हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र

  • स्थानीय प्रशासन को हेल्पलाइन शुरू करनी होगी।
  • कुत्तों के काटने या नियम उल्लंघन की शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

कुत्तों को गोद लेने की सुविधा

  • पशु प्रेमी नगर निगम के माध्यम से कुत्ते गोद ले सकते हैं।
  • गोद लेने वालों की जिम्मेदारी होगी कि कुत्तों को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।

राष्ट्रीय नीति की दिशा

  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया।
  • आवारा कुत्तों की समस्या के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश।
  • नीति में नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास के मानवीय और वैज्ञानिक उपाय शामिल होंगे।

आलोचना और चुनौतियां

  • केवल 20 ABC केंद्र हैं, जो सीमित क्षमता वाले हैं।
  • शेल्टर होम में जगह और संसाधनों की कमी, टीकाकरण न होने से बीमारियों का खतरा।
  • आसपास के क्षेत्रों से कुत्तों के आने की संभावना।

Supreme Court का यह आदेश आवारा कुत्तों की समस्या को मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह पूरे देश के लिए लागू होगा और राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

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Tags: Supreme Court
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