Union Budget 2022: ITR में गड़बड़ी सुधारने के लिए मिलेगा 2 साल का समय, डिडक्शन लिमिट भी बढ़ी

नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 लोकसभा में पेश कर दिया है। इसमें वित्त मंत्री ने कर को लेकर घोषणा की है। इसमें उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार होगा। रिटर्न दायर करते हुए जो भी समस्या होती हैं, उसे आसान बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। नए टैक्स रिफॉर्म लाने का प्लान है। रिटर्नर पर आसान नियम बनाए जा रहे हैं। अब दो साल के लिए आईटी रिटर्न दायर किया जा सकेगा। अगर किसी टैक्सपेयर से रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है, तो अब उसे सुधारने के लिए दो साल का समय मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान किया गया है। टैक्सपेयर किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 2021-22 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए 2023-24 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अकाउंट में सरकारी कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डीडक्शन की लिमिट बढ़ाने की भी घोषणा की। अब यह डिडक्शन लिमिट बढ़कर 14 फीसदी हो गई है। अब राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी यह छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है।

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