UP में सड़क हादसों पर मुआवजा पांच गुना बढ़ाने की तैयारी, हर आश्रित को मिलेगा हिस्सा

लखनऊ। योगी सरकार ने सड़क हादसों में मृतकों और घायलों के मुआवजे की राशि पांच गुना बढ़ाने की तैयारी की है। प्रस्ताव के तहत मृतक आश्रितों को ढाई लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मिलेंगे।

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UP road accident: उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़क हादसों में मृतकों के परिजनों और घायलों को अधिक आर्थिक मदद देने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुआवजा राशि को पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। परिवहन विभाग ने यह सुनिश्चित करने की भी तैयारी की है कि मृतक के हर आश्रित को मुआवजा राशि का बराबर हिस्सा मिले। अब तक जहां सड़क हादसे में घायल को मात्र साढ़े बारह हजार और मृतक के परिवार को पचास हजार रुपये मिलते थे, वहीं प्रस्ताव के लागू होने के बाद यह राशि घायलों के लिए 50 हजार और मृतक आश्रितों के लिए ढाई लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी।

UP राज्य परिवहन विभाग ने “सांत्वना योजना” के अंतर्गत इस संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सरकार घायलों व मृतकों के परिजनों को अब तक की तुलना में करीब ढाई से पांच गुना अधिक मुआवजा दिलाने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, सड़क हादसे में घायल और मृतक के आश्रितों को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) से अलग से भी पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

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इस तरह से किसी सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को कुल मिलाकर लगभग साढ़े नौ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा, जिस वाहन से हादसा हुआ होगा, उसकी बीमा राशि से भी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए सरकार नियमों को शिथिल करने पर भी विचार कर रही है ताकि मुआवजे की राशि समय पर मिल सके।

UP विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 के बीच प्रदेश में 30717 सड़क हादसे हुए, जिनमें 23712 लोग घायल और 16903 लोगों की मौत हुई। जबकि वर्ष 2024 की इसी अवधि में 26502 हादसों में 19712 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2025 में हादसों की संख्या में 18.87%, मौतों में 18.89% और घायलों में 18.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सड़क सुरक्षा से जुड़े कानूनों में भी सख्ती की तैयारी की जा रही है। बीएनसी की धारा 281 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना है। वहीं, बीएनएस की धारा 125 के अनुसार, चोट पहुंचाने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना तथा धारा 106 के तहत लापरवाही से मृत्यु होने पर 2 साल की सजा और जुर्माना तय है।

UP सरकार का उद्देश्य न केवल पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देना है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है ताकि हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके।

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