Sunday, November 9, 2025
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home उत्तर प्रदेश

TET Rules in UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला,शिक्षकों के हित में,सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिवीजन याचिका होगी दायर

योगी सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर करने का फैसला किया है। यह शिक्षकों के अनुभव और हितों की रक्षा के लिए लिया गया कदम है।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
September 17, 2025
in उत्तर प्रदेश
up tet rules relief for teachers
492
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TET Rules in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह फैसला प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर बन सकता है। सरकार का मानना है कि शिक्षकों के अनुभव और योग्यता को महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें बार-बार परीक्षा की बाध्यता में नहीं डालना चाहिए।

शिक्षकों के अनुभव और सेवा का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक अनुभव और योग्यता में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने काम में दक्ष बनते हैं। ऐसे में उनके अनुभव और वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं है। योगी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें नौकरी और प्रमोशन में सहूलियत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

RELATED POSTS

No Content Available

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए कहा कि टीईटी पास करना सभी नए शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं, उन्हें भी टीईटी पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना टीईटी पास किए न तो नई भर्ती होगी और न ही प्रमोशन मिलेगा। इस आदेश से शिक्षकों में चिंता का माहौल बना है।

5 साल से कम सेवा वालों को राहत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने यह भी बताया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम समय बाकी है, उन्हें टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी। वे रिटायरमेंट तक अपनी नौकरी में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर वे प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें टीईटी पास करना ही होगा।

दो साल की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और जिनके पास 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी है, उन्हें अगले दो साल में टीईटी पास करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें केवल टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए सरकार ने अब इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके।

Tags: teachers eligibility test newsup tet rules update
Share197Tweet123Share49
SYED BUSHRA

SYED BUSHRA

Related Posts

No Content Available
Next Post
mobile game addiction causes tragedy

Mobile Game Addiction Tragedy: मोबाइल गेम की लत और लालच ने ले ली मासूम की जान,जानिए कैसे परिवार की खुशियाँ गई छीन

ai video controversy in bihar elections

Patna High Court से कांग्रेस को करारा झटका,क्यों दिया PM की मां का वीडियो हटाने का आदेश, बिहार की राजनीति में मचा बवाल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version