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अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट मिला बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिया है।

Akhand Pratap Singh by Akhand Pratap Singh
December 19, 2024
in Breaking, उत्तर प्रदेश
Abbas Ansari

Abbas Ansari

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Abbas Ansari: प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिया है। इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मनी लॉन्ड्रिंग में अब्बास अंसारी को हुए थे गिरफ्तार

अब्बास अंसारी ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिजनों और करीबियों की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस दौरान बताया था कि मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सबयोगी और गैंग के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन जब्त की गई थी।

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माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत

इस साल की शुरुआत में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी। हालांकि, उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी की मौत सामान्य नहीं थी और मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। मुख्तार अंसारी के अलावा उनके साथ भीम सिंह को भी कोर्ट ने इस मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई थी।

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Tags: abbas ansariAllahabad High Courtmukhtar ansariUttar Pradesh
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Akhand Pratap Singh

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