DK Yadav, Kushinagar: जनपद के विशुनपुरा ब्लाक के नरचोचवा गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के खलिहान व चकमार्ग पर किये गए अतिक्रमण व अबैध कब्जा को खाली कराने को लेकर हाई कार्ट मे जनहित याचिका दाखिल किया था, जिसको संज्ञान लेते हुए Kushinagar न्यायालय ने संबोधित अधिकारियों को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए निर्देश दिया था। जिसके बाद एक्शन मे आया प्रशासन ने गांव मे पहुचकर कब्जा किये गए स्थल के 20 मकान मालिको को तीसरी बार नोटिस थमाया । यदि एक सप्ताह के अंदर कब्जा व अतिक्रमण नही हटाया गया तो प्रशासन द्वारा 15 वें दिन कब्जा मुक्त कराया जाएगा।इस नोटिस की कार्रवाई से अबैध कब्जाधारियों मे हडकम्प मच गया है।
खलिहान और चकमार्ग की जमीन पर लम्बे वक्त से कब्जा
विशुनपुरा ब्लाक के नरचोचवा गांव मे फसलो की मड़ाई के हेतु खलिहान नंबर 548 व 357 की भूमि पर 18 लोगो द्वारा पक्का व कच्चा निर्माण कराया गया है, इसके साथ ही चकमार्ग की भूमि संख्या 585 पर दो लोगो द्वारा अबैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे किसानो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे निजात दिलाने के लिए गांव के तमाम लोगो ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत किया था, लेकिन निस्तारण नही हुआ।जिसके बाद गांव के शैलेश तिवारी ने हाईकोर्ट मे9 सिंतबर 2021को शरण लिया था और जनहित याचिका दाखिल किया था।
मामले में दो डीएम के खिलाफ जारी हो चुका है अवमानना का नोटिस
मामले को गंभीरता से लेते हुए Kushinagar न्यायालय ने संबधित अधिकारियों को आदेश दिया था कि मौके का जांच कर अवैध कब्जा व अतिक्रमण को हटवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। लेकिन मामले मे देरी होने पर न्यायालय ने तत्कालीन डीएम एस राजलिंगम के विरुद्ध12 सिंतबर 2023 व नवागत जिलाधिकारी उमेश मिश्र के खिलाफ 21 सिंतबर 2023 कोअवमानना का नोटिस जारी किया था ।
नवागत Kushinagar जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए गांव के उक्त भूमि पर किये गए अबैध कब्जा व अतिक्रमण को हटवाने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर 20 लोगो के खिलाफ तीसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें नोटिस थमाया है और चेतावनी दिया गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर न्यायालय के आदेशों का पालन कब्जाधारी नही करते हैं, तो प्रशासन 15 वें दिन बुलडोजर लगवाकर कब्जा मुक्त कराएगा और राजस्व वसूली भी की जाएगी। इस नोटिस की कार्रवाई से लोगो मे हड़कंप मच गया है।