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पांच साल बाद, बिटिया को मिला इंसाफ…नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई 10 साल की सज़ा

विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी अब्दुल रऊफ को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

by Gulshan
दिसम्बर 14, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश, क्राइम
Siddharth Nagar
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Saddam Khan, Siddharth Nagar। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अब्दुल रऊफ को दोषी ठहराते हुए उसको दस वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर पैंसठ हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। वह थाना लोटन कोतवाली क्षेत्र के पटखौली गांव का निवासी है।

मार्च 2019 में हुई थी नाबालिग के साथ दरिंदगी

घटना लोटन कोतवाली थानाक्षेत्र के एक गांव की है जो 19 मार्च 2019 को घटी थी। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता 15 वर्षीय बालिका के पिता ने लिखित तहरीर दिया कि उसकी लड़की एक इण्टर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा है। 19 मार्च 2019 को दिन में लगभग नौ बजे लोटन में ब्यूटीपार्लर सीखने रोज की भांति गयी थी और शाम को घर वापस नहीं आयी। पता लगाने पर पता चला कि मेराज व सेराज पुत्रगण इसारारूलहक अब्दुल अजीज व अब्दुल रऊफ पुत्रगण इस्लाम, निवासी पटखौली थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ने एकडेगवाँ के सीवान मे बेलोरो गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर अपहरण कर लिए।

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अपहरण के चार दिन बाद बदहवास मिली थी लड़की

25 मार्च 2019 को दोषी, लड़की को बदहवासी की हालत में शोहरतगढ़ पेट्रोलपम्प पर शाम लगभग 5 बजे छोड़कर चले गये। होश में आने के बाद उसने बताया कि चारों लोग गोरखपुर ले गये। गोरखपुर से सेराज और अब्दुल रऊफ सूरत ले गये। अब्दुल रऊफ ने उज़की नाबालिग पीड़िता पुत्री के साथ उसके बिना इच्छा के दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री के अपहरण और वापसी में इसरारूलहक की दोनों गाडियों का इस्तेमाल किया गया है। उसकी लड़की का दिमागी सन्तुलन में कुछ सुधार होने पर सूचना देने आया है।

पुलिस ने जांच की और फिर दर्ज हुआ केस

पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना किया और विवेचना के बाद मात्र अब्दुल रऊफ के खिलाफ पॉस्को एक्ट, अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया और विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्तन की बहस सुनकर पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

यह भी पढ़ें : दिल्ली के DPS समेत कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी सामने आया मामला

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने उसको दस वर्षों के कठोर कारावास की सजा सनाते हुए उसपर पैंसठ हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक एडवोकेट ने किया।

Tags: Siddharth Naga
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Gulshan

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