Maharajganj। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मैरेज हॉल में बीती रात एक मांगलिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने की घटना सामने आई है। जहां घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, गोली चलने के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई में जुट गई है।
भौकाल दिखाना पड़ा भारी, एक शख्स घायल
घुघली थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव से कन्या पक्ष के लोगों ने शहर के एक मैरिज हॉल में शादी का इंतजाम किया था। कन्या पक्ष से राजन तिवारी भी बरातियों का स्वागत कर रहे थे। शादी में परिवार के सभी सदस्य आए हुए थे। बरात जैसे ही पहुंची, वर पक्ष के लोगों को माला पहनाया जा रहा था। इस बीच किसी ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान राजन तिवारी के पैर में गोली लग गई। बारात जयप्रकाश नगर मोहल्ले से आई थी। सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के अनुसार, असलहा कोतवाली में जमा कर लिया गया, जांच के बाद आगे कि कार्यवाही कि जाएगी।
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हर्ष फायरिंग पर क्या कहता है कानून ?
भारत में हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त कानून हैं इसके बावजूद लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते नतीजा दुर्घटनाओं के रुप में सामने आता है। गृह मंत्रालय ने हर्ष फायरिंग के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया है। और इसे लेकर आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव की भी तैयारी है। 1959 में बने इस एक्ट का ड्राफ्ट 2019 में लाया गया था। नए नियम के मुताबिक एक मौके पर एक ही हथियार रखा जा सकता है।