Chandan Gupta Case: 6 साल बाद चंदन गुप्ता को मिला न्याय, सभी 28 दोषियों को उम्रकैद

कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में लगभग 6 साल 11 महीने और 7 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हुआ। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Chandan Gupta Case

Chandan Gupta Case: कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में लगभग 6 साल 11 महीने और 7 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हुआ। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चंदन के परिवार ने इस दिन तक पहुंचने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जो आखिरकार आज पूरी हुई।

गौरतलब है कि कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद भारी तनाव पैदा हो गया था। घटना के बाद तोड़फोड़, आगजनी और पथराव जैसी घटनाएं हुई थीं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई जानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जबकि कासगंज में भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

28 आरोपियों को दोषी ठहराया

गुरुवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी ठहराया। वहीं, नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला चंदन के पिता सुशील गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर आधारित था, जिसमें 20 लोगों के नाम शामिल थे।

पुलिस ने अपनी जांच (Chandan Gupta Case) के बाद 11 और आरोपियों के नाम जोड़ते हुए कुल 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस द्वारा दायर की गई थी। वर्तमान में 28 आरोपियों में से एक मुनाजिर रफी पहले से जेल में बंद है, जो कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में आरोपी है।

किन धाराओं में सुनाई गई सजा

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है। इन सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी पाया गया है।

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