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गवाही से गायब कोतवाली प्रभारी पर अदालत सख्त, कासगंज कोतवाली प्रभारी को न्यायालय ने किया तलब

Kasganj

Kasganj : हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज एक पुलिस मुठभेड़ मामले में गवाही से लगातार अनुपस्थित चल रहे प्रभारी निरीक्षक को न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने वर्तमान मे कासगंज की सदर कोतवाली मे प्रभारी निरीक्षक लोकेश कुमार भाटी को 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि हाथरस कोतवाली सदर पुलिस ने 4 अगस्त 2022 को एक पुलिस मुठभेड़ का मामला दर्ज किया था, जिसमें अभियुक्त पर एसएचओ लोकेश कुमार भाटी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस मामले में 8 नवंबर 2022 को न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं।

गवाही से बचते रहे इंस्पेक्टर लोकेश भाटी

गवाह के तौर पर बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद प्रभारी निरीक्षक लोकेश भाटी न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।वर्तमान में वह जनपद कासगंज की कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात हैं।न्यायालय ने कहा है कि उनकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की अग्रिम कार्यवाही ठप हो गई है।न्यायालय ने जारी नोटिस में कहा है कि लोकेश भाटी जानबूझकर कार्यवाही में विलंब कर रहे हैं, जो उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही दर्शाता है।

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यदि वह 18 जुलाई को उपस्थित नहीं होते हैं और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो उनके वेतन से तीन हजार रुपये की कटौती की जा सकती है और यह प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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