Delhi Meerut and Eastern Peripheral Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित दोपहिया वाहनों को ले जाने पर एफआईआर दर्ज करने की खबरों को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद गंभीर सिंह ने बताया कि इन एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित दोपहिया वाहनों को ले जाने पर यातायात पुलिस नियमानुसार चालान, लाइसेंस सस्पेंशन और वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का कोई नियम नहीं है।
हाल ही में 27, 28 और 29 मार्च को कुछ खबरों में यह बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित दोपहिया वाहन लेकर जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एडीएम (नगर) गाजियाबाद गंभीर सिंह ने कहा कि यह खबर पूरी तरह गलत है और इसमें कानूनी प्रक्रिया को लेकर भ्रम उत्पन्न किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल यातायात नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालान काटना, लाइसेंस निलंबित करना और वाहन जब्त करना शामिल है।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित दोपहिया वाहनों को इन एक्सप्रेसवे पर न लेकर जाएं। ऐसा करने पर न केवल उनका वाहन जब्त किया जा सकता है, बल्कि उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि इन एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज और सुरक्षित यातायात के लिए किया गया है, इसलिए यहां केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति है, जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वे बिना पुष्टि किए किसी भी खबर को प्रसारित न करें, ताकि जनता में अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने। गाजियाबाद प्रशासन यातायात नियमों को सख्ती से लागू करेगा, लेकिन बिना किसी वैधानिक आधार के एफआईआर दर्ज करने की खबरें निराधार हैं।