Ghaziabad Kitchen Rule: गाजियाबाद के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। खासतौर पर इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब अपने सिंगल यूनिट घरों के हर फ्लोर पर किचन बनाने की अनुमति मिल गई है। जीडीए ने बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा संशोधन करते हुए इस पर लगी रोक हटा दी है। पहले सिर्फ एक ही किचन की इजाजत थी, जिससे हजारों मकान मालिकों के निर्माण अवैध की श्रेणी में आते थे। अब वे शमन शुल्क देकर अपने फ्लोर को वैध करा सकेंगे। यह फैसला न सिर्फ आम लोगों को राहत देगा, बल्कि जीडीए के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी करेगा।
हर फ्लोर पर किचन की मंजूरी, खत्म हुआ अवैध निर्माण का डर
Ghaziabad विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सिंगल यूनिट घरों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 100 से 400 वर्गमीटर के प्लॉट पर बने सिंगल यूनिट मकानों में हर फ्लोर पर किचन बनाने की अनुमति होगी। पहले सिर्फ एक ही किचन की इजाजत थी, जिसके चलते बाकी फ्लोर पर बने किचन अवैध माने जाते थे और उन पर जीडीए की कार्रवाई का खतरा हमेशा बना रहता था। इस संशोधन से सबसे ज्यादा लाभ इंदिरापुरम, राजेंद्र नगर, वैशाली, कौशांबी, स्वर्णजयंतीपुरम जैसे क्षेत्रों को होगा, जहां पहले से ही तीन मंजिला घर बने हुए हैं।
शमन शुल्क से वैध होगा निर्माण, जीडीए को भी होगा मुनाफा
अब जिन लोगों ने पहले से हर फ्लोर पर किचन बना रखे हैं, वे जीडीए द्वारा निर्धारित ‘शमन शुल्क’ देकर इसे वैध करवा सकेंगे। शमन शुल्क एक प्रकार का जुर्माना होता है जो अवैध निर्माण को कानूनी दर्जा देने के लिए लिया जाता है। जीडीए इस नियम से मिलने वाले शुल्क से करोड़ों रुपये का राजस्व जुटा सकेगा, जिसका उपयोग शहर के विकास में किया जाएगा। जल्द ही जीडीए आवेदन की प्रक्रिया, दरें और दिशानिर्देश जारी करेगा।
लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे थे लोग
इस बदलाव से Ghaziabad के हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जो अब तक अवैध निर्माण के डर में जी रहे थे। पहले वे अपने मकान में निवेश करने से डरते थे कि कहीं कार्रवाई न हो जाए। अब वे बेझिझक अपने मकान को विकसित कर सकेंगे और भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे।
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