Angad Rai : बाहुबली मुख्तार अंसारी की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसते हुए उसके करीबी अंगद राय की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस डॉजियर IS-191 के तहत मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंगद राय की दो बेनामी संपत्तियों को आज पुलिस ने कुर्क कर लिया जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ 17 लाख रुपया है। अंगद राय मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है और गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर 50 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। शराब तस्करी के मामले में अंगद राय अभी बिहार की एक जेल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कुछ दिनों पूर्व अंगद राय पर गाजीपुर सदर कोतवाली में गवाह को धमकाने का एक मामला दर्ज हुआ था। अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम से मुहम्मदाबाद तहसील के जगजीवनपुर में 1650 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी, जिस पर अर्धनिर्मित भवन भी है। वहीं अपने पैतृक गांव मुहम्मदाबाद थाना के शेरपुर में भी अंगद राय ने आबादी की भूमि पर भवन का निर्माण कराया था। इन दोनों बेनामी संपत्तियों को आज गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर लिया गया। अंगद राय पर भांवरकोल, मुहम्मदाबाद और सदर कोतवाली में गंभीर धाराओं में 22 मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अंगद राय पर कई संगीन मुकदमें भी दर्ज हैं।
पुलिस डोजियर के मुताबिक अंगद राय पर कई धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं
- मु.अ.संख्या 411/05 धारा 147/148/149/302/120 बी
- अपराधसंख्या984/08धारा147/148/149/307/302/504/506/120 बी
- मु.अ.संख्या 360/04 धारा 302/307 आईपीसी व एससीएसटी एक्ट
- मु.अ.संख्या 288/06 धारा 302/120 बी
- मु.अ.संख्या 277/08 धारा 384 आईपीसी
- मु.अ.संख्या 107/09 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
- मु.अ.संख्या 510/09 धारा 143/323/452/506/120 बी
- मु.अ.संख्या 1300/09 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
- मु.अ.संख्या 1202/02 धारा 323/325/504/506 व एससीएसटी एक्ट
- मु.अ.संख्या 480/207 धारा 507 आईपीसी
- मु.अ.संख्या 309/15 धारा 302/506/120 बी व एससीएसटी
- मु.अ.संख्या 482/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट