MLA Irfan Solanki: कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें सजा के बाद भी बढ़ती दिख रहीं हैं। दरअसल, कोर्ट द्वारा 7 जून को विधायक समेत पांच लोगों को 7 साल की जेल के साथ आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से कानपुर पुलिस नाखुश है। अब कानपुर पुलिस हाईकोर्ट में इरफान की सजा और बढ़ाने की अपील करेगी।
गौरतलब है कि साल 2022 में आगजनी के मुकदमे में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत को 7 साल की सजा और 30,500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने 7 जून को ये फैसला सुनाया था।
21 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद थे Irfan Solanki
बता दें कि 7 नवंबर 2022 को एक महिला नजीर फातिमा ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिज़वान समेत तीन साथियों के खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया था। नजीर फातिमा का आरोप था कि विधायक ने अपने साथियों संग उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। मामले में विधायक पिछले 21 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद थे।
7 साल की सजा से संतुष्ट नहीं कानपुर पुलिस
मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता गया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश की सियासत गरमाती चली गई। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को विधायक समेत उसके पांचों साथियों को 7 साल की सख्त सजा सुनाई। लेकिन इस मुकदमे में सुनाई गई सजा को लेकर कानपुर पुलिस को अभी संतुष्टी नहीं मिली है। जिसको लेकर अब कानपुर पुलिस ने सपा विधायक को ज्यादा सजा कराने को लेकर अपनी अलग से तैयारी कर ली है और हाईकोर्ट में अपील करने वाली है।
अपर पुलिस आयुक्त ने कही ये बात
अपर पुलिस आयुक्त अपराध विपिन मिश्रा ने मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी को जो सजा सुनाई है उसको और ज्यादा होनी चाहिए थी। इस धारा में आगजनी के मुकदमे के चलते दस वर्ष के कारावास या उम्रकैद का प्रावधान भी है और इस गंभीर मामले के चलते विधायक को मिली सात साल की सजा को और अधिक कराने के लिए पुलिस अलग से अपील करेगी, जिससे विधायक की सजा और ज्यादा हो सके।
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