Jama Masjid : संभल की स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया है। यह निर्देश वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर दिया गया है। वकील ने इस आदेश की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस मस्जिद को पहले हरि हर मंदिर के नाम से जाना जाता था।
विष्णु शंकर जैन ने अपने पोस्ट में लिखा, “संभल सिविल कोर्ट ने मेरी याचिका पर शाही जामा मस्जिद, जिसे हरि हर मंदिर कहा जाता था, के लिए एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण का आदेश दिया है। यह दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर ने इस स्थान को आंशिक रूप से ध्वस्त किया था। धार्मिक मान्यता है कि संभल ही वह स्थान है जहां कल्कि अवतार प्रकट होंगे।”
शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, संभल के सबसे पुराने स्मारकों में एक है। इतिहास के अनुसार, इसे 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मीर बेग ने बनवाया था। कहा जाता है कि मस्जिद के निर्माण के दौरान यहां मौजूद हरि हर मंदिर को तोड़ दिया गया था। इसी विवाद को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसके आधार पर अब सर्वे का आदेश दिया गया है।
यह मस्जिद अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण संभल में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। साथ ही, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के चलते यह मामला अब कानूनी दायरे में आ चुका है।