Aditya Singh : कौन हैं जज आदित्य सिंह जिन्होंने संभल की शाही मस्जिद सर्वे का आदेश दिया?

सिविल जज आदित्य सिंह का न्यायिक करियर मुजफ्फरनगर से जुड़ा है, जहां से वे आते हैं। जून 2018 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के बाद उन्होंने...

UttarPradesh : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए विवाद के बाद अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और जिले में सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक टीम चंदौसी पहुंची।

स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद के निर्माण के लिए एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया था। यह आदेश संभल के चंदौसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने दिया।

कौन है जज Aditya Singh

सिविल जज आदित्य सिंह का न्यायिक करियर मुजफ्फरनगर से जुड़ा है, जहां से वे आते हैं। जून 2018 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के बाद उन्होंने सहारनपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं शुरू कीं। जनवरी 2019 में वे सहारनपुर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बने। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने देवबंद में अतिरिक्त सिविल जज के रूप में भी काम किया।

जुलाई 2022 में उनका तबादला बिजनौर के चांदपुर में हुआ, और नवंबर 2023 में उन्हें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद, 21 नवंबर 2023 को उन्हें संभल के चंदौसी में नियुक्त किया गया। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश उनके द्वारा ही जारी किया गया था, जो इस विवाद का केंद्र बिंदु बन गया।

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