अविमुक्त पाण्डेय, महराजगंज।जनपद में एक वर्ष पूर्व ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार परसामलिक थाने के पड़ौली गांव निवासी भुवनेश्वर यादव को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
नशे के सामान के साथ हुआ था गिरफ्तार
भुवनेश्वर यादव को आठ जुलाई 2023 को परसामलिक थाना क्षेत्र के महाव नाला के पास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा था। आरोपित के पास से 380 शीशी और 760 ग्राम नशीला इंजेक्शन बरामद हुआ, जिसे वह नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से जांच पूरी कर आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों ने दिलाई सज़ा
विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से भुवनेश्वर यादव को दोषी साबित किया। विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने आरोप सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाई। न्यायालय ने आरोपित की गंभीर अपराध प्रवृत्ति को देखते हुए उसे कठोर सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।