रेप और ब्लैकमेल सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे के दोषी इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे कोर्ट ने 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था।
मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। वहीं, मौलाना जरजिस कोर्ट में पेश किए जाने से पहले कचहरी परिसर में हंस रहा था। पत्रकारों से उसने कहा कि उसके साथ गलत हुआ है। वह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा।
SSP से लगाई थी न्याय की गुहार
रेप पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 19 नवंबर 2015 के दिन मौलाना जरजिस उसके घर आकर और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा इसका विरोध करने पर मौलाना जरजिस ने उसे समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मौलाना ने पीड़िता की वीडियो बनाई और किसी तरह का भी विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था।
पीड़िता ने यह भी बताया कि जरजिस ने उससे निकाह करने का वादा किया था। काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया। उसके बाद पीड़िता ने जनपद वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आंफिस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसएसपी ने मामला संज्ञान में लेते ही कार्रवाई की और SSP के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ वर्ष 2016 में 17 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मौलाना काटेगा 6 महिनें की अतिरिक्त सजा
इस मुकदमे में मंगलवार को अदालत ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया। दोषी करार मौलाना जरजिस को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा मिलते ही मुस्कुराहट, मायूसी में बदली
मौलाना जरजिस कोर्ट में पेशी के दौरान आते हुए हंसते और मुस्कुराते हुए अपने अधिवक्ता और अन्य लोगों से बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि सजा पर सुनवाई होने के बाद जैसे ही कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई तो उसके चेहरे की हंसी मायूसी में तब्दील हो गई। सजा सुनते ही वह पास में रखी कुर्सी पर मायूस होकर बैठ गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और जिला जेल की ओर बढ़ गए।