Rahul Gandhi Sultanpur Court: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश साक्ष्यों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद धारा 313 सीआरपीसी के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए जारी किया है। भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दर्ज कराए गए इस मुकदमे में अब सुनवाई निर्णायक मोड़ पर है। इसी बीच, Rahul Gandhi का तीन दिवसीय रायबरेली दौरा भी शुरू हो रहा है, जहां वे मनरेगा को लेकर जनसभा और सांगठनिक बैठकें करेंगे।
राहुल गांधी की पेशी और कानूनी पेच
सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में जस्टिस शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए तलब किया है। मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी।
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धारा 313 के तहत बयान: कानूनी जानकारों के अनुसार, इस धारा के तहत आरोपी को अदालत के सामने पेश होकर अपने खिलाफ लगे साक्ष्यों पर सफाई देनी होती है।
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शिकायतकर्ता का पक्ष: भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से सभी गवाहों की गवाही और जिरह पूरी हो चुकी है, अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है।
Rahul Gandhi पहले ही इस मामले में जमानत ले चुके हैं और उन्होंने इसे ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया है। हालांकि, कोर्ट में उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी कानूनन अनिवार्य कर दी गई है।
रायबरेली का तीन दिवसीय दौरा
पेशी के साथ-साथ राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के तीन दिवसीय दौरे पर भी रहेंगे। उनका कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है:
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19 जनवरी: लखनऊ के रास्ते रायबरेली पहुंचेंगे और भुएमऊ गेस्ट हाउस में रुकेंगे।
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20 जनवरी: एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे और ‘मनरेगा बचाओ’ अभियान के तहत चौपाल को संबोधित करेंगे।
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21 जनवरी: पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक बैठक करेंगे।
कांग्रेस पार्टी इस दौरे को जनता से जुड़ने और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर देख रही है।
मानहानि मामले का घटनाक्रम
तिथि |
घटना |
अगस्त 2018 |
विजय मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया |
फरवरी 2024 |
राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली |
जुलाई 2024 |
राहुल ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया |
06 जनवरी 2026 |
कोर्ट ने 19 जनवरी को पेशी का आदेश दिया |
यह वीडियो 19 जनवरी को सुलतानपुर कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को समन किए जाने और 2018 के मानहानि मामले की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देता है।









