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संभल मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की मांग को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को मंजूर कर लिया है।

by Akhand Pratap Singh
March 12, 2025
in Breaking, उत्तर प्रदेश
Sambhal Case
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Sambhal Case: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मस्जिद के बाहरी परिसर की रंगाई-पुताई का काम एक हफ्ते के भीतर पूरा करे।

मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्जिद के बाहरी परिसर में ही व्हाइट वॉश की अनुमति दी है। मस्जिद कमेटी ने केवल बाहरी परिसर (Sambhal Case) में रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर में सफाई की अनुमति दी थी जिसे ASI ने पूरा भी कर लिया था। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पक्ष की जीत है हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं।

यह भी पढ़े: भाईचारे और सौहार्द की मिसाल है यहाँ की होली, मस्जिदो के पास होता है होलिका दहन

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

मस्जिद कमेटी ने एएसआई (Sambhal Case) की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी जिसमें कहा गया था कि फिलहाल रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है।हाईकोर्ट ने पहले केवल मस्जिद परिसर की साफ-सफाई की इजाजत दी थी जिसे ASI ने पूरा कर लिया था। मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत के लिए याचिका दायर की थी।

हिंदू पक्ष ने आशंका जताई कि मरम्मत और पुताई से ढांचे को नुकसान हो सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ASI को एक हफ्ते के भीतर मस्जिद के बाहरी परिसर की रंगाई-पुताई का काम पूरा करना होगा। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अपनी जीत करार दिया है जबकि हिंदू पक्ष ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। अब सभी की निगाहें ASI के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

Tags: Sambhal Case
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Akhand Pratap Singh

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