• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Friday, August 15, 2025
news 1 india
  • Login
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
No Result
View All Result
news 1 india
No Result
View All Result
Home Breaking

संभल मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की मांग को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को मंजूर कर लिया है।

by Akhand Pratap Singh
March 12, 2025
in Breaking, उत्तर प्रदेश
0
Sambhal Case
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sambhal Case: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मस्जिद के बाहरी परिसर की रंगाई-पुताई का काम एक हफ्ते के भीतर पूरा करे।

मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?

Related posts

Lucknow

आलू टिक्की में गांजे-भांग की चटनी, लखनऊ पुलिस ने चाट वाले समेत चार तस्कर पकड़े

August 15, 2025
Ghaziabad

Ghaziabad में GDA की प्रॉपर्टी पाने का सुनहरा मौका, 2420.11 एकड़ में बनेगी हाईटेक सन सिटी टाउनशिप

August 15, 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्जिद के बाहरी परिसर में ही व्हाइट वॉश की अनुमति दी है। मस्जिद कमेटी ने केवल बाहरी परिसर (Sambhal Case) में रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर में सफाई की अनुमति दी थी जिसे ASI ने पूरा भी कर लिया था। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद पक्ष की जीत है हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं।

यह भी पढ़े: भाईचारे और सौहार्द की मिसाल है यहाँ की होली, मस्जिदो के पास होता है होलिका दहन

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

मस्जिद कमेटी ने एएसआई (Sambhal Case) की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी जिसमें कहा गया था कि फिलहाल रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है।हाईकोर्ट ने पहले केवल मस्जिद परिसर की साफ-सफाई की इजाजत दी थी जिसे ASI ने पूरा कर लिया था। मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत के लिए याचिका दायर की थी।

हिंदू पक्ष ने आशंका जताई कि मरम्मत और पुताई से ढांचे को नुकसान हो सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ASI को एक हफ्ते के भीतर मस्जिद के बाहरी परिसर की रंगाई-पुताई का काम पूरा करना होगा। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अपनी जीत करार दिया है जबकि हिंदू पक्ष ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। अब सभी की निगाहें ASI के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

Tags: Sambhal Case
Share196Tweet123Share49
Previous Post

Pakistan Train Hijack Live : PAK आर्मी ने 155 बंधकों को छुड़ाया, 100 अब भी BLA के कब्जे में, ट्रेन हाइजैक बड़े खुलासे

Next Post

नोएडा में थार सवार ने मचाई दहशत, सड़क पर खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए फरार…

Akhand Pratap Singh

Akhand Pratap Singh

Next Post
Noida Viral News

नोएडा में थार सवार ने मचाई दहशत, सड़क पर खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए फरार...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

news 1 india

Copyright © 2017 JNews.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2017 JNews.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version