Sambhal loudspeaker fine: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कानून का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एक मस्जिद के इमाम पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला जुमे की नमाज के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का है। संभल की उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई धारा 151 के तहत की गई है। इमाम को निर्देश दिया गया है कि वे अगले छह महीनों तक इस तरह के आचरण से बचें। प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया है।
मस्जिद में लाउडस्पीकर पर पाबंदी का उल्लंघन
Sambhal की “एक अनार वाली मस्जिद” में जुमे की नमाज के दौरान लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाए गए, जो प्रशासन के आदेश का उल्लंघन था। मस्जिद के इमाम पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई धारा 151 के तहत की गई। मामले की जानकारी होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाया और इमाम को जुर्माने के साथ हिदायत दी।
उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने कहा कि कानून से खिलवाड़ को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की जाती है।
भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश
इमाम को न केवल जुर्माने का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें छह महीनों तक ऐसा आचरण न करने की हिदायत भी दी गई। प्रशासन ने इस कदम को सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया।
Sambhal की यह घटना प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण है, जो यह संदेश देती है कि कानून का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।