सद्दाम खान, सिद्धार्थनगर। गलत तरीके से किसी के बने घर को खाली भूमि बता बैनामा करके करीब सवा दो लाख रुपये ठग लिए जाने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र (Siddharthnagar) के भटगंवा निवासी शबरेज हसनैन उर्फ बिल्डर पुत्र जियाउल हसनैन पर जालसाजी सहित कुल सात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
कब्जा लेने गई खरीददार, तो पता चला कि धोखा हो गया
उक्त थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हल्लौर निवासी (Siddharthnagar) अंजुम जर्रीन रिजवी पत्नी नासिर हुसैन रिजवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बिल्डर निवासी भटगवां ने अधिकार पत्र के माध्यम से बीते वर्ष 23 जून 2022 को खाली जमीन दिखाकर बैनामा किया था। जब मैं उस जमीन पर कब्जा लेने गई तो पता चला कि बैनामा खाली जमीन का नही बल्कि किसी दूसरे के घर का हैं, उक्त व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धन अर्जित करने के लिए गलत चौहद्दी दिखा कर बैनामा कर दिया हैं। जो भवन पिछले 50 वर्षों से अरमान पुत्र जमील अहमद निवासी भटगवां का बना हुआ है। इस तरह बिल्डर ने दो लाख इक्कीस हजार छह सौ ठग लिया।
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एक तो धोखा किया उपर से जान से मारने की धमकी भी दी
आईजीआरएस के माध्यम से पीड़िता ने इसकी शिकायत भी की थी। जिस पर आरोपी ने उसे व उसके परिवार को जानमाल के नुकसान की धमकी दी। संपूर्ण मामलों (Siddharthnagar) की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से की गई। उनके द्वारा गठित कमेटी ने जांच में आरोपी को दोषी पाया। उक्त व्यक्ति अन्य लोगों को भी शिकार बना चुका है। विदित हो कि इससे पहले भी बीते 10 नवंबर 2024 को भटगवां निवासी माहताब हैदर पुत्र गुलाम हैदर ने थाने पर तहरीर देते हुए बिल्डर पर आरोप लगाया था कि प्रार्थी का ग्राम भटंगवा में गाटा संख्या 32क, 32ख की जमीन स्थित है।
जिस पर प्रार्थी वर्तमान समय में कब्जा धारक है। बिल्डर ने उक्त दोनों गाटों का लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गलत चौहद्दी दिखाकर खतौनी में नाम न होने के बावजूद बैनामा करा लिया। कुछ दिनों बाद जब वह कब्जे का प्रयास करने लगा तो मैंने विरोध किया। जिसपर उसने गाली गलौज देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में डुमरियागंज थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है,जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।