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टिफिन में नॉन-वेज लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्र, पक्ष में HC का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में नॉन-वेज लाने के कारण छात्रों को निकालने के मामले में फैसला सुनाया है।

Gulshan by Gulshan
December 19, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश
Allahabad High Court
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Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में नॉन-वेज लाने के कारण छात्रों को निकालने के मामले में फैसला सुनाया है और बच्चों के पक्ष में आदेश दिया है। यह फैसला उन छात्रों की याचिका पर आया है जिन्हें उनके स्कूल से टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने के कारण निष्कासित कर दिया गया था।

मामला अमरोह के एक स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल ने तीन नाबालिक छात्रों को उनके टिफिन में नॉन-वेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद बच्चों की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रिंसिपल ने उनके बच्चों को अनुचित तरीके से स्कूल से निकाला और यह उनके बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे दो सप्ताह के अंदर बच्चों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं और इसके अनुपालन का हलफनामा अदालत में पेश करें। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस फैसले से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

यह भी पढ़ें : आंबेडकर के नाम पर बढ़ी सियासी तकरार, संसद में कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को होगी। इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि अगर जिलाधिकारी ने हलफनामा नहीं दाखिल किया, तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

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