उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में योगी शासन में बुलडोजर द्वारा कई मकान और दुकान ध्वस्त हुए है कई जगह पर तो बिना कोर्ट के आदेश के संपत्ति को ध्वस्त किया है जिसके चलते लोगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है इस मामले में Supreme court ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध तरीके से घर गिराने के मामले में सख्त आदेश दिया और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है
क्या है पूरा मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था इस मामले में पीड़ित मनोज टिबरेवाल आकाश ने याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप था कि उसके घर को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के तोड़ दिया गया जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई की और यूपी सरकार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया
Supreme court का आदेश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY Chandrachud और न्यायमूर्ति JB Pardiwala तथा Manoj Misra की पीठ ने कहा कि यह तोड़फोड़ ‘मनमानी’ और कानून की बिना किसी इजाजत के की गई थी।
“आप किसी के घर में बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना
या नोटिस दिए बग़ैर कैसे घुस सकते हैं और उसे तोड़ सकते हैं” पीठ ने पूछा
उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा
Supreme court के इस फैसले से लोगों को मिलेगी राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि अब उत्तर प्रदेश के साथ और राज्यों में भी कानूनी कार्यवाही के अनुसार कार्य किया जाएगा और सख्ती से इस आदेश का पालन किया जाएगा इस आदेश से उन लोगों को भी राहत मिल सकती है जिनके घर या संपत्तियों का भारी
नुकसान उठाना पड़ा है!