गैंगस्टर एक्ट में बंद अब्बास अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहा

मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद चित्रकूट कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर चित्रकूट जेल भेज दिया था।

Abbas Ansari Release

Abbas Ansari Release : मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल 8 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। अब्बास की रिहाई का आदेश चित्रकूट कोर्ट से आया, जिसने 2-2 लाख रुपये के जमानतदारों के साथ उनकी रिहाई का आदेश दिया।

चित्रकूट कोर्ट से रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब्बास अंसारी की रिहाई के लिए चित्रकूट कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने जमानतदारों की राशि के साथ उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया। अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चित्रकूट जेल में भेज दिया गया था। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अब्बास की रिहाई संभव हुई। अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन-देन में शामिल होने के आरोप थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ जांच की और मामला दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में थे।

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अब्बास अंसारी की रिहाई ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जहां SBSP के समर्थकों के लिए यह राहत की खबर है, वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जेल से रिहा होने के बाद अब्बास अंसारी राजनीति में किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।

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