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शाकुंभरी मेले को सरकारी बनाने के फैसले के खिलाफ स्वामी बनाम योगी, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

भा.ज.पा. नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने शाकुंभरी मेला समेत उत्तर प्रदेश के मंदिरों से जुड़े मेलों को सरकारी आयोजन बनाने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

by Mayank Yadav
December 10, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
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Shakumbhari Mela
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Shakumbhari Mela: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन सरकार के हाथों में लेने के निर्णय को भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामी ने 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार का यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31-ए का उल्लंघन करता है। स्वामी ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार को मंदिरों के मेलों को सरकारी आयोजन घोषित करने से रोका जाए। इस मामले पर सुनवाई 17 जनवरी 2024 को होगी।

स्वामी ने किया प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने मंदिरों के मेलों (Shakumbhari Mela) और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया था। स्वामी का आरोप है कि यह कदम भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि राज्य सरकार मंदिरों के धार्मिक समारोहों पर नियंत्रण और प्रशासन करने का कोई अधिकार नहीं रखती।

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मेलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाना उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मेलों को सरकारी मेला घोषित करने का निर्णय श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य इन मेलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाना है। शाकुंभरी माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख (Shakumbhari Mela) शक्तिपीठों के मेलों में लाखों श्रद्धालु हर साल नवरात्रि के दौरान आते हैं। सरकार के अनुसार, इससे जिला प्रशासन को इन मेलों के आयोजन में मदद मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, जहां यह तय होगा कि राज्य सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं।

यहां पढ़ें: Lucknow protest: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, ट्रैफिक डायवर्जन लागू
Tags: Shakumbhari Mela
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