बरेली में बीजेपी नेता प्रदीप अग्रवाल ने एक कॉन्स्टेबल के बेटे को 2 गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप अग्रवाल की कार की टक्कर एक बाइक से हो गई. जिससे आक्रोशित में आकर दो युवकों से उनकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर बीजेपी नेता ने रिवॉल्वर से फायर कर दिया. इससे सुभाषनगर की इफ्को कॉलोनी में रहने वाले बाइक सवार हितेश गोली लगने से घायल हो गए. गोली उनके पेट में लगी है.
पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी बीजेपी नेता को अरेस्ट कर लिया है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. प्रदीप अग्रवाल बीजेपी संघठन में महानगर उपाध्यक्ष हैं. हितेश पॉलीटेक्निक का छात्र है और उसके पिता लखीमपुर में सिपाही के पद पर तैनात हैं.
सरकार की संघठन और मंत्रियों पर लगाम के बाद भी कुछ बीजेपी के नेताओं में सत्ता का नशा दिखने लगा है. ताजा मामला बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र का है. जहां बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू ने एक युवक को कार-बाइक टकराने के मामूली विवाद में कहासुनी के बाद गोली मार दी. युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है.
पीड़ित युवक हिमेश के पिता महावीर ने बताया कि वह लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में तैनात है. उनका बेटा हिमेश देर रात अपने साथी प्रियांश के साथ शादी समारोह में जा रहा था. जैसे ही उनकी बाइक चौपाल पुल पर पहुंची तो इसी बीच बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महानगर प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई. आरोप है कि प्रदीप ने अपनी गाड़ी में से पिस्टल निकालकर पहले डराने को हवाई फायरिंग की, जिसका उन्होंने विरोध किया तो प्रदीप ने अपने किसी साथी की मदद से तैश में आकर गोली मार दी. एसएसपी रोहित सजवाण ने बताया कि सुभाषनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहन में टक्कर हो गई थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. उसी दौरान कार में सवार व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को गोली लगी थी. युवक को पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तहरीर के अनुसार मुकदमा लिख लिया गया है. पुलिस ने धारा 307 और 323 में जान से मारने का प्रयास और मारपीट में मुकदमा लिखा है. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
(By: Abhinav Shukla)