फ़िरोज़ाबाद: 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां ने चुनावी सभा में सांप्रदायिक एवं भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था।
आज सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं सपा विधायक आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिरोजाबाद में 15 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 30 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है।
2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान शहर के हुसैनी मोहल्ले में चुनावी सभा में सपा नेता आजम खां ने सांप्रदायिक एवं भड़काऊ भाषण दिया था। चुनाव प्रेक्षक ने भाषण की सीडी देखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में आजम खां ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्तों की ओर से कोई आदेश दाखिल नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि स्टे को बढ़ाया गया है।
इस मामले में अधिवक्ता अब्दुल सलाम का कहना है कि 2007 में आजम खां के खिलाफ 144 के तहत मामला दर्ज हुआ था जिसमे न्यायालय के आदेश के बाद 28 मार्च को आदेश कराकर स्टे को समाप्त कर दिया गया है ।