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मई का मुफ्त राशन,यूपी में अप्रैल से शुरू हुई बड़ी मुहिम, जानें आपके कार्ड पर कितना मिलेगा अनाज

उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल से 08 मई 2026 तक मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज मिलेगा। वितरण सुबह 6 से रात 9 बजे तक होगा। साथ ही, अलीगढ़ में मिलावटी घी के 6 ब्रांड्स को असुरक्षित घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पारदर्शिता के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है।

Sadaf Farooqui by Sadaf Farooqui
April 26, 2026
in उत्तर प्रदेश
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Food Security UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2026 के महीने के लिए मुफ्त राशन वितरण अभियान की घोषणा कर दी है। कड़कती धूप और गर्मी को देखते हुए सरकार ने इस बार वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और असहाय परिवारों को राहत देने के लिए मई महीने के राशन वितरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस बार वितरण प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होकर 08 मई 2026 तक चलेगी।

वितरण का समय और मात्रा

जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि मजदूरों और गरीब वर्ग की सुविधा के लिए दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है:

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* समय: सभी उचित दर दुकानों पर प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से रात 09:00 बजे तक राशन बांटा जाएगा।
* अंत्योदय कार्डधारक: प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न (21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल) पूरी तरह मुफ्त।
* पात्र गृहस्थी कार्डधारक: प्रति यूनिट कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलो गेहूं और 02 किलो चावल) निःशुल्क।

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ और मोबाइल

OTP की सुविधा

प्रशासन ने वितरण को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए तकनीकी विकल्प भी दिए हैं:
* पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी किसी भी जिले या अपनी पसंद की किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं।
* OTP वेरिफिकेशन: जो लोग अंगूठे के निशान (आधार प्रमाणीकरण) से राशन नहीं ले पाते, उन्हें अंतिम दिन यानी 08 मई को मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन दिया जाएगा।

(KYC और संशोधन)

* e-KYC अनिवार्य: जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी यूनिट का केवाईसी नहीं कराया है, वे जल्द पूरा कर लें, अन्यथा उनका नाम राशन सूची से काटा जा सकता है।
* नाम संशोधन: परिवार में विवाह या मृत्यु की स्थिति में नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन तुरंत करें।
* शिकायत हेल्पलाइन: यदि कोई डीलर कम राशन दे या दुकान न खोले, तो लाभार्थी मोबाइल नंबर 7938564608 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Tags: Food Security UPUP Free Rashan
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Sadaf Farooqui

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