UP Government Order: सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, कौन से वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द कर स्क्रैप होंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, वाहन जब्त होंगे और उन्हें स्क्रैप कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

Traffic Rules Violation: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब ऐसे वाहनों और चालकों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो बार-बार दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। नए निर्देशों के तहत ऐसे वाहनों को जब्त किया जा सकता है और उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर क्या होगा?

सरकार के आदेश के मुताबिक, यदि कोई वाहन कई बार सड़क हादसों में शामिल पाया जाता है और लोगों की जान-माल को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद वाहन को कबाड़ घोषित किया जाएगा और उसे स्क्रैप कराना जरूरी होगा।

परिवहन विभाग को दिए गए निर्देश

शासन की ओर से परिवहन अधिकारियों को तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल वाहन पर ही नहीं, बल्कि उसके चालक पर भी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है।

बढ़ते हादसों ने बढ़ाई चिंता

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024 में सड़क हादसों में 24,118 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 27,205 पहुंच गई। साल 2026 के जनवरी से मई तक 2,782 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,773 मौतें दर्ज की गई थीं।

मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी

हाल ही में हुई सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसों के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को दुर्घटनाएं कम करने के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कई विभाग अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बार-बार दुर्घटनाएं करने वाले चालकों और वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत परिवहन विभाग को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन नियमों के अनुसार, ट्रैफिक नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस पहले निलंबित किया जा सकता है और सुधार न होने पर रद्द भी किया जा सकता है।

वाहन को भी घोषित किया जा सकता है कंडम

कानून में यह भी व्यवस्था है कि किसी वाहन का रिकॉर्ड जांचा जाए। यदि वह कई दुर्घटनाओं में शामिल रहा है और लगातार खतरा बन रहा है, तो उसकी आरसी रद्द की जा सकती है। इसके बाद वाहन को कंडम घोषित कर स्क्रैप कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सड़क हादसे कम करना है लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों को कम करना है। इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि सख्ती और जागरूकता से सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है।

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