Uttar Pradesh: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए अब कितने वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए होगा निर्माण

यूपी सरकार के नए नियम के तहत अब 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में 100 वर्ग मीटर (लगभग 1076 वर्ग फीट) तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। पहले हर किसी को मकान बनाने से पहले विकास प्राधिकरण या नगर निगम से नक्शा पास कराना पड़ता था, लेकिन अब यह झंझट छोटे भूखंड वालों के लिए खत्म कर दिया गया है।

जानिए क्या है नया नियम

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग 100 वर्ग मीटर तक की जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें अब नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। वे सीधे निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इन नियमों में सबसे जरूरी है कि मकान का निर्माण मास्टर प्लान के अनुसार ही हो। यानी भवन में सेटबैक (गैप) और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा, मकान की ऊंचाई तीन मंजिल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

छोटे भूखंड वालों को मिली राहत

इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास छोटा प्लॉट है और वे जल्दी घर बनाना चाहते हैं। अब ना ही उन्हें नक्शा पास कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, और ना ही अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

पुराने अवैध निर्माण को वैध करने का भी मौका

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने यह भी घोषणा की है कि जिन लोगों ने पहले बिना नक्शा पास कराए घर बना लिए हैं, वे अब ‘शमन मानचित्र’ यानी रेट्रोएक्टिव अप्रूवल लेकर अपने मकान को वैध करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें संबंधित अधिकारी यह देखेंगे कि निर्माण नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक पाया गया, तो नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा।

नियमों का पालन जरूरी

हालांकि सरकार ने नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन यह जरूरी है कि मकान निर्माण भवन उपविधियों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही किया जाए। अगर किसी ने नियमों की अनदेखी की, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

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