UP Teacher Pension: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब जो शिक्षक व कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, UP Teacher की पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना एक नोशनल वेतन वृद्धि (काल्पनिक वेतन वृद्धि) को शामिल करते हुए की जाएगी। पहले तक, यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर होती थी और अगले दिन यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी को उसकी वेतन वृद्धि तय थी, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब शासनादेश के तहत यह लाभ सुनिश्चित कर दिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों को वित्तीय फायदा मिलेगा।
सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी और एडेड डिग्री कॉलेजों के UP Teacher व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासनादेश के मुताबिक, अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी और शिक्षक नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर अपनी पेंशन व ग्रेच्युटी की गणना करवा सकेंगे। इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों को भी राहत मिलेगी, जो पहले इस लाभ से वंचित रह जाते थे।
किन्हें मिलेगा लाभ
जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले 30 जून को सेवानिवृत्ति ली है, वे भी इस दायरे में आएंगे। हालांकि, उन्हें केवल तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा, पिछली अवधि का एरियर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह, 1 जनवरी 2016 के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा, बशर्ते उनकी वेतनवृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को निर्धारित रही हो।
उच्च शिक्षा में बड़ा फायदा
यह निर्णय 2006 से लागू वेतन समिति (2008) की संस्तुति के आधार पर लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में यह आदेश पहले से लागू था, लेकिन अब उच्च शिक्षा में इसे लागू करने से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा। इस कदम से उच्च शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों में लंबे समय से चली आ रही नाराजगी भी खत्म होगी।