UP Govt Electricity Bill: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है। यह योजना 15 दिसंबर से लागू होगी और इसका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत देना है। योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान छूट के साथ कर सकेंगे। अमेठी के तिलोई डिवीजन में लगभग 80,000 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तीन चरणों में लागू होने वाली इस योजना में पहले चरण के दौरान उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत छूट, दूसरे चरण में 75 प्रतिशत छूट और तीसरे चरण में मामूली छूट दी जाएगी। पंजीकरण और भुगतान की सुविधा कैंप और ऑनलाइन माध्यमों से भी उपलब्ध कराई गई है।
चरणबद्ध छूट योजना
सरकार ने योजना को तीन चरणों में बांटा है।
- पहला चरण (15 से 31 दिसंबर):
- जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल ₹5,000 से कम है, उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी।
- ₹5,000 से अधिक बकाया वालों को 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- दूसरा चरण (1 से 15 जनवरी):
- सभी उपभोक्ताओं को ब्याज में 75 प्रतिशत तक छूट।
- तीसरा चरण (15 से 31 जनवरी):
- उपभोक्ताओं को मामूली ब्याज माफी की सुविधा।
पंजीकरण प्रक्रिया
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए विशेष कैंप लगाए हैं।
- जिन उपभोक्ताओं के लिए काउंटर तक पहुंचना मुश्किल है, वे कैंप में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण भी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है।
- पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को अपने बकाया राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि योजना के बावजूद जो उपभोक्ता भुगतान नहीं करेंगे, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा, बिजली चोरी या बिना अनुमति बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
UP Govt का उद्देश्य
UP Govt की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ बकाया बिजली बिल की वसूली सुनिश्चित करना है। सरचार्ज में छूट के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने पुराने बिल निपटाएं और योजना का लाभ उठाएं।
यह योजना सभी घरेलू, वाणिज्यिक और निजी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।